ट्रांसपोर्टर ने दवाइयां नहीं पहुंचाईं, अब देना होगा हर्जाना
भोपाल । दवा का व्यापार करने वाले एक उपभोक्ता ने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से 20 रुपये शुल्क देकर दवाइयां बैरसिया भेजी थीं, जो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचीं। इसके बाद बाल विहार रोड मेडिसिन स्ट्रीट निवासी मेडिसिन प्लस के संचालक अरुण गुप्ता ने ट्रांसपोर्टर जफर खान के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में 13 अगस्त 2019 को याचिका लगाई। दवा व्यापारी अरुण गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 19 अप्रैल 2017 को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लकी दवाखाना बैरसिया में डॉ. आरपी दुबे को आयुर्वेदिक दवाइयां पहुंचाने के लिए बुकिंग कराई थी। लेकिन दवाइयां नहीं पहुंचाई गईं। न ही वापस की गईं।
इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि दो माह के अंदर ट्रांसपोर्टर जफर खान, दवा व्यापारी अरुण गुप्ता को आयुर्वेदिक दवाइयों की कीमत 10,114 रुपये 8 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाए। साथ ही ट्रांसपोर्ट की बुकिंग राशि 20 रुपये के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 2 हजार और वाद व्यय 2 हजार रुपये भी देना होगा। उपभोक्ता फोरम की बेंच-2 के अध्यक्ष भारत भूषण श्रीवास्तव, सदस्य अनिल कुमार वर्मा व सदस्य अलका सक्सेना ने यह फैसला सुनाया। फोरम ने टिप्पणी की है कि निर्धारित स्थान पर ट्रांसपोर्टर ने दवाइयां न भेजकर सेवा में कमी की है। अब कुल मिलाकर करीब 15 हजार रुपये का हर्जाना देना होगा।